संतकबीरनगर, अगस्त 12 -- Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। थाना बखिरा के आरक्षित वन भूमि पर दबंगई से अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने के मामले में सीजे(जेडी), एसीजेएम की कोर्ट ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।वादी मुकदमा क्षेत्रीय वन अधिकारी मेंहदावल रेंज ने 12 सितम्बर 2016 को थाना बखिरा पर अभियुक्त दल सिंगार पुत्र सुखराज निवासी जंगल बेलहर थाना बेलहरकला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। उस पर आरक्षित वन भूमि पर दबंगई से अतिक्रण कर अवैध निर्माण कराने का आरोप था। हेड कांसटेबल सुरेन्द्र बहादुर सिंह ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। यह भी पढ़ें- Santkabir Nagar News: मारपीट के मामले में आरोपी महिला को सजा न्यायालय ने अभियुक्तों को जुर्म स्वीकारोक्ति के ...