संभल, अक्टूबर 18 -- Sambhal News: संभल जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने शनिवार को नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म से जुड़े वर्ष 2019 के मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सूरज को प्राकृतिक जीवन के शेष समय तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं उसकी सह-आरोपी रेखा को 5 साल की कैद की सजा दी गई है। अदालत ने दोनों आरोपियों को एससी/एसटी एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया, जबकि भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। इसके साथ सूरज पर सूरज पर 1 लाख 15 हजार रुपये व महिला पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड डाला है। मामला 18 जून 2019 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना बहजोई क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी, जो कक्षा 9 की छात्रा थी, सुबह करीब 10 बजे सिलाई सीखने के लिए घर से न...