संभल, अक्टूबर 27 -- Sambhal News: पाक्सो अधिनियम की विशेष अदालत ने मंगलवार को नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और घर में घुसने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई वहीं 10 हजार रुपये अर्थ दंड भी डाला। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया। घटना 9 जनवरी 2022 की शाम करीब सात से आठ बजे के बीच राजपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। पीड़िता अपने घर के पीछे स्थित घेर में पशु बांधने गई थी। इसी दौरान गांव का ही सन्नी पुत्र महावीर वहां छिपा हुआ था। आरोप था कि उसने पीड़िता का कुर्ता पकड़कर खींचा और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर उसका भाई धर्मेंद्र और परिवार के अन्य सदस्य मौ...