संभल, अक्टूबर 26 -- Sambhal News: सम्भल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र के ग्राम लावर में 2023 में बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर जिला न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट की अदालत में दो सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वहीं सभी पर एक लाख दस रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं मामले में पांच अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। यह मामला प्रेम विवाह के बाद उपजी रंजिश में प्रताप सिंह और उनके भतीजे उमेश उर्फ मोहर सिंह की हत्या से जुड़ा है। ग्राम लावर निवासी प्रताप सिंह के बेटे नेकपाल ने आरोपी हरिओम की बहन नीतू से घटना से करीब ढाई वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। इसी प्रेम विवाह के बाद दोनों परिवारों के बीच रंजिश चल रही थी। 28 अगस्त 2023 की रात प्रताप सिंह अपने घेर में पेड़ के नीचे स...