संभल, अगस्त 18 -- Sambhal News: लकड़ी के कारोबार में शामिल करने का झांसा देकर रुपये लेने और बाद में दिया गया चेक बाउंस होने के मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट संभल ललित कुमार की अदालत ने आरोपी इरफान निवासी मोहल्ला नवाब खेल, सरायतरीन, थाना हयातनगर को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे एक वर्ष के कारावास के साथ 14 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 13 लाख 50 हजार रुपये परिवादी मोहम्मद वासिफ निवासी सरायतरीन को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। वहीं 50 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा कराए जाएंगे। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। परिवादी मोहम्मद वासिफ ने 25 फरवरी 2023 को मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि इरफान से उसके अच्...