संभल, सितम्बर 30 -- Sambhal News: अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय बदायूं ( महिलाओं के विरुद्ध अपराध) की न्यायाधीश नेहा गर्ग ने मुकदमे की रंजिश के चलते अपहरण करने के दो आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ एक दोषी पर 8500 व दूसरे पर आठ हजार रुपए जुर्माना लगाते हुये अदा करने का हुक्म दिया। अपर शासकीय अधिवक्ता मदनलाल राजपूत के अनुसार, वादी मुकदमा ऋषिपाल पुत्र करन सिंह निवासी पवारी थाना रजपुरा ने गुन्नौर थाने में 24 जनवरी 2011 को तहरीर दी। बताया, ऋषिपाल, सुरेंद्र कुमार पुत्र साधू सिंह निवासी पवारी थाना रजपुरा अपनी मुमेरी बहन को गांव पवारी से फरीदपुर छोड़कर गांव को वापस आ रहे थे। शाम जैसे ही हम वर्धमान नदी पुल पर पहुंचे तो एक कार हमारे पीछे आ रही थी। जिसने बाइक को ओवरटेक करके...