समस्तीपुर, जुलाई 21 -- Samastipur News: शाहपुर पटोरी। पटोरी प्रखंड के बहादुरपुर पटोरी पंचायत के वर्तमान रोजगार सेवक को राज्य सूचना आयोग ने 5 हजार रुपए का अर्थदंड दिया है। आरोप है कि उन्होंने भौआ निवासी मंदेश कुमार राय द्वारा आरटीआई द्वारा मांगी गई वांछित सूचनाएं देने में लापरवाही बरती है। आरोप में सत्यता पाए जाने पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए जिला पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समस्तीपुर को संबंधित पंचायत रोजगार सेवक के अगले वेतन से राशि काटकर सरकारी कोष में जमा कराने का निर्देश दिया है। मामला मनरेगा की योजना से जुड़ा है। आयोग ने मनरेगा के पीओ एवं तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक को कड़ी चेतावनी देते हुए उनके सेवा अभिलेख में इसका उल्लेख करने का भी निर्देश दिया है।

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