समस्तीपुर, अगस्त 12 -- Samastipur News: समस्तीपुर | पूर्व मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह और उनके सहयोगी सत्यनारायण महतो के दोहरे हत्याकांड से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में न्यायालय ने कुख्यात रंजीत कुमार उर्फ डब्ल्यू झा उर्फ सुमन उर्फ बबलू को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि करीब साढ़े तीन वर्ष पहले 20 फरवरी 2023 को विभूतिपुर थाना क्षेत्र के मरडीहा महना टोला में सिंघिया बुजुर्ग पंचायत के पूर्व मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह और उनके सहयोगी सत्यनारायण महतो की अपराधियों ने सुबह करीब 8 बजे चिमनी की ओर जाने के दौरान ताबड़तोड़ गोली मारकर जघन्य हत्या कर दी थी। दोहरे हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस हत्याकांड में तत्कालीन एसपी विनय तिवारी के नेतृत्व में विभूति...