Samastipur News: दुष्कर्म के दोषी को दस साल सश्रम कारावास, दस हजार जुर्माना
समस्तीपुर, अक्टूबर 12 -- Samastipur News: समस्तीपुर। अनन्य विशेष न्यायाधीश (रेप एवं पॉक्सो एक्ट) मनीषा प्रकाश की अदालत ने सोमवार को वारिसनगर थाना क्षेत्र से जुड़े दुष्कर्म के एक मामले में दोषी अभियुक्त को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपये आर्थिक सहायता देने का भी आदेश दिया। मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त मो. एकलाख उर्फ चांद अंसारी को भादवि 376 एवं पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी श्वेता कुमारी पोद्दार ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने पैरवी की।
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