समस्तीपुर, जुलाई 16 -- Samastipur News: समस्तीपुर। जिले में जमीन व संपत्ति की रजिस्ट्री में पूर्णतः पेपरलेस प्रणाली लागू करने की चल रही तैयारी के बीच जिलेभर के रजिस्ट्री कार्यालयों में कार्यरत निबंधित कातिबों व निबंधित स्टाम्प वेंडरों के लिए सेवा शुल्क ( परिश्रमिकी ) का दर लागू किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिलेभर के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में लागू हो गया है।

सेवा प्रदाता का लाइसेंस यहां यह उल्लेखनीय है कि इन निबंधित कातिबों व स्टाम्प वेंडरों को विभाग पेपरलेस निबंधन प्रणाली में निबंधन व अन्य कार्यों के लिए सेवा प्रदाता का लाइसेंस देने जा रहा है। जिसके लिए उनका नया सेवा शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके तहत ई - स्टाम्प कोड बिक्री मूल्य की संग्रहित राशि का 0.50 प्रतिशत ( न्यूनतम 10 रु तथा अधिकतम 500 ) निर्धारित किया गया है। दस्ता...