साहिबगंज, जुलाई 29 -- Sahibganj News: राजमहल । व्यवहार न्यायालय के एडीजे तृतीया की अदालत ने सत्रवाद में सकरीगली के सौरभ मंडल को आइपीसी की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास तथा 25,000 रुपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। आर्थिक दंड नहीं देने पर 6 महीना का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

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