Saharsa News: प्रावधान: जंगली जानवर से मौत पर मिलेगा दस लाख मुआवजा
सहरसा, जुलाई 30 -- Saharsa News: सहरसा, निज प्रतिनिधि। अब जंगली जानवर से मौत होने या जख्म पहुंचने पर लोगों को मुआवजा मिलेगा। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने गैर वन क्षेत्रों में वन्य प्राणियों से जानमाल की क्षति पर मुआवजा(सहायता) राशि देने का प्रावधान कर दिया है। जंगली जानवर से मनुष्य(मानव) की मौत या स्थायी दिव्यांगता पर दस लाख रुपए मुआवजा राशि मिलेगा। गंभीर रूप से जख्मी होने पर 1.44 लाख और सामान्य रूप से जख्म होने पर 24 हजार रुपए मुआवजा राशि मिलेंगे। वन प्रमंडल पदाधिकारी भरत चिन्तपल्ली ने कहा कि बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू, गौर, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, गैंडा, मगरमच्छ, जंगली कुत्ता और घड़ियाल से शारीरिक क्षति पहुंचने पर सहायता के तौर पर लोगों को मुआवजा राशि मिलेगी। यह भी पढ़ें- Bokaro News: मृत किसान के परिवार को मिला 4 ल...
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