सहरसा, जुलाई 15 -- Saharsa News: सहरसा। डायन बताकर महिला की हत्या संबंधी मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सौर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत सहूरिया वार्ड 10 के निवासी आरोपी पिता प्रमोद यादव पुत्र दीपक कुमार एवं अन्य आरोपी रामचंदर यादव को धारा 302 का दोषी पाकर सजा के अलावे दस दस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है तथा कहा है कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । मामले के सत्र वाद 18/22 की सुनवाई में सरकार पक्ष से अभियोजक हरिशेखर मिश्रा ने सात गवाहों द्वारा समर्थन कराया हत्या की यह घटना वर्ष 21 के 22 जुलाई की है । मृतिका के पुत्र ने सौर बाजार थाना में मामला दर्ज कराया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रक...