सहारनपुर, अक्टूबर 14 -- Saharanpur News: सहारनपुर। नानौता के आभा गांव में घर में घुसकर उमरदराज पर जानलेवा हमला करने के मामले में देवबंद स्थित अपर सत्र न्यायालय ने चार दोषियों को छह-छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों पर कुल 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, धमकी देने और गाली-गलौज के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया। मामला 26 मई 2020 का है। आभा निवासी फैजयाब ने जुल्फकार पुत्र हलीम खां, अनवार पुत्र जुल्फकार, आमिर पुत्र शमीम और फैसल पुत्र शमीम के खिलाफ नानौता थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि चारों बलकटियों, दांव और लाठी-डंडों से लैस होकर उसके घर में घुसे और पिता उमरदराज पर जान से मारने की नीयत से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। यह भी पढ़ें- Barabanki News: हत्या प्रयास में तीन बरी, छह माह की परिवीक्षा की ...