सहारनपुर, अक्टूबर 23 -- Saharanpur News: सहारनपुर। सर्किट हाउस रोड के चौड़ीकरण के दौरान मकानों और दुकानों के हिस्से ध्वस्त किए जाने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। कार्रवाई को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों की ओर से उठाए गए सवालों पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नगर आयुक्त, एसडीएम सदर और सिटी मजिस्ट्रेट समेत नौ अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। प्रदेश सरकार को भी अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस घटनाक्रम से सड़क चौड़ीकरण के दौरान हुई प्रशासनिक कार्रवाई और उसके बाद अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया फिर चर्चा में आ गई है। सीनियर एडवोकेट राजकुमार ने बताया कि स्थानीय अदालत में राहत नहीं मिलने के बाद प्रभावित लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुल 12 पीड़ितों में से अब तक छह अपनी याचिकाएं लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। इनमें हंसराज की अपील पर शुक्...