सहारनपुर, अक्टूबर 29 -- Saharanpur News: सहारनपुर। नाबालिग से दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में अदालत ने अशोक कुमार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-13 की अदालत ने 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाया। जनकपुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित पक्ष ने तीन जून 2024 को पुलिस को तहरीर देकर अशोक कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी जनकनगर, थाना जनकपुरी पर अपनी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने अशोक कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। मामले में शासकीय अधिवक्ता विवेक कौशिक ने पैरवी की। उपनिरीक्षक इन्द्रसैन ने विवेचना की, जबकि कांस्...