Saharanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास
सहारनपुर, अक्टूबर 9 -- Saharanpur News: सहारनपुर। पॉक्सो एक्ट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-13 ने बंशी को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामला वर्ष 2021 में कोतवाली देहात में दर्ज हुआ था। अभियोजन के मुताबिक 26 नवंबर 2021 को पेपर मिल रोड निवासी वादी ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि काशीराम कॉलोनी निवासी बंशी पुत्र कमल उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई एसटी संख्या 370/22 के तहत पॉक्सो कोर्ट-13 में हुई। अदालत ने गुरुवार को बंशी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 13 हजार रुपये अर्थद...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.