सहारनपुर, जुलाई 9 -- Saharanpur News: सहारनपुर। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर नशा तस्करी के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने दोषी मोहन उर्फ मोनू निवासी शिमलाना थाना बड़गांव सजा सुनाई है। वादी उप निरीक्षक मुकेश कुमार ने थाना नानौता में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि 24 जून 2022 को वह टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। नानौता में कानूनगोयान व अफगानान से शामली की ओर जाने वाली रोड पर मधुसूदन डेरी के रास्ते पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम को देखकर आरोपी भागने लगा। यह भी पढ़ें- अफीम तस्कर को मिली 10 वर्ष की सजा, एक लाख का जुर्माना टीम ने आरोपी को कुछ दूर जाकर पकड़ लिया। आरोपी ने अपना नाम मोहन उर्फ मोनू निवासी शिमलाना थाना बड़गांव बताया। तलाशी के...