Saharanpur News: छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष का कारावास
सहारनपुर, जुलाई 15 -- Saharanpur News: सहारनपुर, संवाददाता। अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पुंडीर ने बताया कि 29 अप्रैल 2019 को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त कादिर पुत्र आदिल निवासी लण्ढोरा गुर्जर कोतवाली रामपुर मनिहारान छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 की अदालत में विचाराधीन था। मामले में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। मा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.