सहारनपुर, जुलाई 16 -- Saharanpur News: सहारनपुर। गैंगस्टर के दोषी को अदालत ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि एक मार्च 2007 को वादी उपनिरीक्षक प्रहलाद सिंह ने कोतवाली नकुड़ में अभियुक्त मान सिंह पुत्र हरिराम व सतेन्द्र पुत्र रामसिंह उर्फ सिंगा निवासी मोहल्ला नया बांस कस्बा अंबेहटा के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि दोनों संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अपराध कारित कर जनता में भय व्याप्त करते हैं। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 की अदालत में विचाराधीन है। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों की तीन साल की कैद मामले में अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मान सिंह को दो वर्ष के ...