सहारनपुर, सितम्बर 30 -- Saharanpur News: सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे-12 की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मोबिन पुत्र सरफराज सैनी निवासी गली नंबर-2, पीरवाली गली, चांद कालोनी, थाना मंडी को दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 8 जनवरी 2025 को कुतुबशेर थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से जुड़ा है। निरीक्षक एचएन सिंह की ओर से दर्ज रिपोर्ट में मोबिन पर साथियों के साथ गैंग बनाकर फिरौती जैसे अपराधों से अवैध धन अर्जित करने और लोगों में भय व आतंक पैदा करने का आरोप लगाया गया था। मामले में बुधवार को अदालत ने मोबिन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। मामले में शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान, विवेचक निरीक्षक सुनील नागर और पैरोकार कांस्टेबल नरेंद्र रहे।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीए...