Rudrapur News: बीमा कंपनी को पीड़ित परिवार को देना होगा तीन लाख रुपये हर्जाना
रुद्रपुर, अक्टूबर 23 -- Rudrapur News: रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। वर्ष 2021 में हुए सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी को तीन लाख रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। साथ ही वादी को 10 हजार रुपये वाद व्यय और पांच हजार रुपये मानसिक क्षति के लिए देने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, आदर्श ज्ञान मंदिर, नानकमत्ता निवासी सिमरनजीत कौर ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में परिवाद दायर कर बताया था कि उनका बेटा अक्षदीप सिंह सहकारी गन्ना समिति का सदस्य था। सात फरवरी 2021 को समिति के 3500 सदस्यों का न्यू इंडिया इंश्योरेंस में दुर्घटना बीमा कराया गया था। 28 जुलाई 2021 को उनका बेटा नानक सागर डैम जा रहा था। इस दौरान उसकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सिमरनजीत कौर के...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.