नई दिल्ली, सितम्बर 15 -- केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक अहम फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि Rs.2,000 तक के UPI और RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर किसी तरह का चार्ज नहीं लगा सकेंगे। सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट (Payment and Settlement Systems Act) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह व्यवस्था लागू की है। इसका सीधा फायदा छोटे दुकानदारों और ग्राहकों को मिल सकता है, जो रोजमर्रा की खरीदारी के लिए UPI और RuPay का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, सरकार की अधिसूचना में Rs.2,000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर शुल्क को लेकर कोई स्पष्ट रोक नहीं लगाई गई है। इसी वजह से भविष्य में बड़े डिजिटल पेमेंट पर MDR (Merchant Discount Rate) लागू होने की संभावना क...