Rs.14.65 लाख CTC पर भी नहीं देना पड़ेगा इनकम टैक्स! नए टैक्स रिजीम में ऐसे जीरो हो सकती है टैक्स देनदारी
नई दिल्ली, जुलाई 7 -- Income Tax: ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों को लगता है कि अगर उनकी सालाना सैलरी 12 लाख रुपये से ज्यादा है तो उन्हें नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स देना ही होगा। लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। अगर आपकी सालाना कॉस्ट टू कंपनी (CTC) 14.65 लाख रुपये है। सैलरी का स्ट्रक्चर सही तरीके से बनाया गया हो, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपये से नीचे आ सकती है। ऐसा होने पर आपकी इनकम टैक्स देनदारी जीरो हो सकती है।ये है 14.65 लाख रुपये सैलरी पर कैलकुलेशन मान लीजिए किसी कर्मचारी की सालाना CTC 14.65 लाख रुपये है और उसकी बेसिक सैलरी कुल CTC का 50 प्रतिशत यानी 7,32,500 रुपये है। नए टैक्स रिजीम में सबसे पहले सभी सैलरीड कर्मचारियों को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसके बाद टैक्सेबल सैलरी घटकर 13.90 लाख रुपये रह जाती है। अब अगर निय...
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