रुडकी, जुलाई 31 -- Roorki News: लक्सर, संवाददाता। अपर जिला सत्र न्यायाधीश लक्सर की अदालत में जानलेवा हमले के मामले में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने बताया कि कोतवाली लक्सर क्षेत्र के जैनपुर खुर्द गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार पर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में पीड़ित रज्जाक पुत्र करम इलाही ने कोतवाली में दी तहरीर में आरोप लगाया है कि 4 मार्च 2026 को शाम के समय सुफियान और राशिद के बीच कहासुनी हुई थी।

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