Roorki News: चोरी का सामान रखने पर तीन साल की सजा
रुडकी, अक्टूबर 1 -- Roorki News: रुड़की, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपिल कुमार त्यागी की अदालत ने चोरी के मामले में आरोपी मोहित उर्फ मोंटी को दोषमुक्त कर दिया, जबकि चोरी की संपत्ति रखने के मामले में धारा 411 के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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