रुडकी, अक्टूबर 26 -- Roorki News: लक्सर। अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह की अदालत ने गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज दो मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पहले मामले में आरोपी जाहिद की जमानत याचिका खारिज की गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी पर सह-आरोपी के साथ मिलकर गोवंशीय पशु की हत्या करने का आरोप है। बचाव पक्ष ने आरोपी को गलत तरीके से फंसाने और उसके खिलाफ ठोस बरामदगी नहीं होने का तर्क दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया।दूसरे मामले में आरोपी समीर पर पांच सितंबर को कंकरखाता गांव के पास खेतों में गोवंशीय पशु की हत्या किए जाने का आरोप है। अभियोजन ने आरोपी के खिलाफ एक अन्य मुकदमा दर्ज होने का हवाला देकर जमानत का विरोध किया। अदालत ने केस डायरी और...