रुडकी, अगस्त 8 -- Roorki News: लक्सर, संवाददाता। एंटी माइनिंग टीम के साथ मारपीट, गाली-गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने बताया कि रामू पुत्र जगपाल निवासी रायसी के खिलाफ एंटी माइनिंग टीम प्रभारी तेजा साई राजू ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 13 जुलाई को वह अपनी टीम के साथ अवैध खनन की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान रायसी क्षेत्र में दीपक चौहान के दो ट्रैक्टर अवैध खनन सामग्री से ओवरलोड पाए गए। उन्हें एसडीएम कार्यालय लक्सर में जमा करा दिया गया था।

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