रांची, दिसम्बर 12 -- रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इसके लिए दायर एक दर्जन से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि यह अभियान नहीं रुकेगा और बिना किसी दस्तावेज के माध्यम से हस्तक्षेप याचिका दायर कर दस्तावेज बाद में देने के तर्क पर अतिक्रमण हटाने पर रोक नहीं लगायी जाएगी। अदालत ने जिला प्रशासन को अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि 15 दिसंबर को कैलाश कोठी के मामले पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान रांची के उपायुक्त, एसएसपी और बड़गाईं के अंचलाधिकारी दस्तावेज के साथ मौजूद थे। कोर्ट ने उनसे रिम्स परिसर के अतिक्रमण पर सवाल किया...
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