RBI का नया नियम: बैंकों को रोजाना 99% CRR रखना होगा, 16 अक्टूबर से नया नियम
नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के कैश रिजर्व रेशियो (CRR) को बनाए रखने से जुड़े नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक, 16 अक्टूबर से बैंकों को अपने तय CRR का रोजाना कम से कम 99% बनाए रखना होगा। इस बदलाव का असर बैंकों के पास उपलब्ध नकदी और उनके फंड मैनेजमेंट पर पड़ सकता है। बता दें कि CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो वह रकम है, जिसे बैंकों को अपनी कुल जमा राशि के एक निश्चित हिस्से के रूप में RBI के पास नकद रिजर्व में रखना होता है। इस रकम का इस्तेमाल बैंक आमतौर पर कर्ज देने या दूसरे कामों के लिए नहीं कर सकते।क्या है नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब बैंकों को हर दिन अपने तय CRR का कम से कम 99 फीसदी हिस्सा बनाए रखना होगा। अभी यह सीमा 90 फीसदी है। नया नियम 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले पखवाड़े से...
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