रांची, अक्टूबर 24 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने करीब 30 साल पुराने हत्या के मामले में चोपल साव को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष हत्या में उसकी संलिप्तता संदेह से परे साबित नहीं कर सका। इसके बाद हजारीबाग के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा 1998 में सुनायी गयी उम्रकैद की सजा रद्द कर दी गयी। मामला हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र के पंकरी बरवाडीह गांव का है। दो नवंबर 1995 को झमन साव का शव उनके घर में मिला था। उनके पुत्र लुकन साव के बयान पर चोपल साव और उसके पिता नीचा साव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि जमीन विवाद को लेकर नीचा साव ने झमन साव को कमरे में धकेला था, जबकि चोपल साव दरवाजे पर खड़ा था। मृतक के गले पर प्लास्टिक की रस्सी का निशान मिला था।

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