रांची, जुलाई 13 -- Ranchi News: रांची। संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट से समाज कल्याण विभाग में करीब 25 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले कर्मचारी संतोष कुमार के नियमितीकरण के मामले में राज्य सरकार को झटका लगा है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार के 1 नवंबर 2024 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें संतोष कुमार के समायोजन (नियमितीकरण) के दावे को अस्वीकार कर दिया गया था।

राज्य सरकार को निर्देश अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि संतोष कुमार की सेवा नियमित की जाए तथा उन्हें सभी सेवा एवं सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ दिए जाएं। कोर्ट ने आदेश की प्रति प्राप्त होने के 10 सप्ताह के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

अदालत का स्पष्ट निर्देश सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी कर्मचारी से लगभग 25 वर्षों तक बिना म...