रांची, अक्टूबर 2 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सिल्ली के मुरी स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्लांट परिसर और उसके आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश रांची जिला प्रशासन को दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि पूर्व में हुई हिंसा जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अंकित विशाल ने पक्ष रखा। वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहितश्य राय ने निर्देश के आधार पर अदालत को बताया कि आंदोलन समाप्त हो गया है और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बहाल हो चुकी है。

कंपनी के अनुरोध पर सुनवाई कंपनी की ओर से अ...