Ranchi News: हादसे में राजमिस्त्री की मौत, परिवार को 25.53 लाख मुआवजा
रांची, अगस्त 27 -- Ranchi News: रांची। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 12 अक्तूबर 2022 के सड़क हादसे में मारे गए राजमिस्त्री सुखु उरांव के आश्रितों को 25.53 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अपर न्यायायुक्त मनोज त्रिपाठी की कोर्ट ने कहा कि सुखु उरांव सुनील के साथ बाइक से छराटोली जा रहे थे। तभी कलमेंद्रा गांव के पास तेज पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। इसमें उनकी मौत हो गई। कोर्ट ने 25,53,400 रुपये पर 23 जनवरी 2023 से 7.5% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया। बीमा कंपनी को दो माह में राशि देनी होगी। वाहन का वैध परमिट नहीं होने के कारण बीमा कंपनी को पहले मुआवजा देकर बाद में वाहन मालिक से राशि वसूलने का अधिकार दिया गया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.