रांची, अगस्त 27 -- Ranchi News: रांची। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 12 अक्तूबर 2022 के सड़क हादसे में मारे गए राजमिस्त्री सुखु उरांव के आश्रितों को 25.53 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अपर न्यायायुक्त मनोज त्रिपाठी की कोर्ट ने कहा कि सुखु उरांव सुनील के साथ बाइक से छराटोली जा रहे थे। तभी कलमेंद्रा गांव के पास तेज पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। इसमें उनकी मौत हो गई। कोर्ट ने 25,53,400 रुपये पर 23 जनवरी 2023 से 7.5% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया। बीमा कंपनी को दो माह में राशि देनी होगी। वाहन का वैध परमिट नहीं होने के कारण बीमा कंपनी को पहले मुआवजा देकर बाद में वाहन मालिक से राशि वसूलने का अधिकार दिया गया है।

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