रांची, अक्टूबर 12 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। हाई स्कूल ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर नियुक्ति से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने नागेंद्र नाथ परिहार की सिविल रिव्यू याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सिविल रिव्यू याचिका 14 माह की देरी से दाखिल की गई है। दरअसल, जेएसएससी ने एकल पीठ को बताया था कि सत्यजीत कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 अगस्त 2022 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर विचार किया गया था। याचिकाकर्ता ने बीसी-2 श्रेणी के तहत आवेदन किया था, लेकिन राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट में बीसी-1 और बीसी-2 श्रेणियों के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की तुलना...