रांची, अगस्त 13 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के पुराने बस स्टैंड को शहर से बाहर शिफ्ट करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि शहर में बाईपास का निर्माण हो चुका है, ऐसे में बस स्टैंड का शहर के भीतर होना उचित नहीं है। बस स्टैंड को बाहर करने से भारी वाहनों का शहर में प्रवेश कम होगा और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जिला प्रशासन को 15 दिनों के भीतर उच्चस्तरीय बैठक कर बस स्टैंड को शिफ्ट करने के संबंध में निर्णय लेने और इसकी जानकारी अदालत को देने को कहा है। अदालत ने प्रार्थी अच्युत स्वरूप मिश्रा की ओर से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दिए गए सुझावों पर भी विचार करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि बाईपास के निर्माण के बाद भारी वाहनों के शहर के अं...