रांची, जुलाई 22 -- Ranchi News: रांची। रांची सिविल कोर्ट प्रशासन ने तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के लिए नया प्रशासनिक निर्देश जारी किया है। रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, ऐसे कर्मचारी अब 40 कोर्ट भवन के बेसमेंट पार्किंग में अपने वाहन खड़े नहीं कर सकेंगे। नोटिस में यह भी कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्धारित लिफ्ट का उपयोग सुबह 10 से 11 बजे तथा शाम 4 से 5 बजे के बीच क्लास-III और क्लास-IV कर्मचारी नहीं करेंगे। यह व्यवस्था न्यायिक अधिकारियों की आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। सिविल कोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, रांची के निर्देश पर तत्काल प्...