रांची, अक्टूबर 27 -- Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। रांची नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। निगम ने सोमवार को सात संस्थानों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और स्वीकृत भवन प्लान समेत सभी जरूरी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। तय समयसीमा में निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। निगम के अनुसार, कुछ संस्थानों में आवासीय भवनों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। वहीं, आवश्यक लाइसेंस, पंजीकरण और अनुमतियों के बिना भी संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रह...