रांची, अगस्त 31 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। जेएमएम नेता सह झारखंड आंदोलनकारी मदन प्रसाद साहू हत्याकांड में आरोपी आदेश गंझू को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश गंझू को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। हत्या की यह घटना 19 अगस्त 2020 की है। मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के हेसालोंग गांव में शाम करीब 6.30 बजे मदन प्रसाद साहू अपने घर के आंगन में बैठे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो अपराधी वहां पहुंचे और मदन प्रसाद साहू को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। फायरिंग के बाद मदन के पिता ने अपराधियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर उन्हें भयभीत कर दिया और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल मदन प...