रांची, अक्टूबर 27 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। झारखंड में लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार और आयोग को अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया कि वे इस मामले में आगे कोई विज्ञापन जारी नहीं करेंगे और न ही अतिरिक्त नियुक्तियां करेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब तक जितनी नियुक्तियां हो चुकी हैं, उतनी ही रहेंगी। साथ ही, पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को बरकरार रखा। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। यह मामला एकलपीठ के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें आकांक्षा कुमारी की याचिका पर विचार करते हुए नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार और अन्य की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई है। स...