रांची, सितम्बर 16 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन देने के बाद भी जिन रैयतों ने अब तक मुआवजे के लिए जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, उनके लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय ने अंतिम मौका दिया है। रांची के ओरमांझी अंचल में अधिग्रहित जमीन के 13 व्यक्तियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर दावा पत्र और संबंधित दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। तय अवधि में दावा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि संबंधित व्यक्ति को मुआवजा प्राप्त करने में रुचि नहीं है और निर्धारित राशि एलए कोर्ट में जमा कर दी जाएगी। यह मामला मटकामा चौक (एसएच-2) से पाली-साकी होते हुए चुटूपालू (एनएच-33) तक 20.76 किलोमीटर सड़क तथा वाया चिकोरा-माया सुंडी लिंक पथ की 4.430 किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण परियोजना से जुड़ा है। परियोजना के लिए...