Ranchi News: सड़क चौड़ीकरण के मुआवजे पर आठ सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश
रांची, अक्टूबर 28 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित किए गए मकान का 5.38 लाख रुपये का मुआवजा भुगतान पर हाईकोर्ट ने संबंधित भूमि अधिग्रहण अधिकारी को प्रार्थी के नए आवेदन पर आठ सप्ताह के भीतर मामले की जांच कर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया। नरेश तिरिया की याचिका पर जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले की जांच सक्षम अधिकारी (पश्चिमी सिंहभूम के भूमि अधिग्रहण अधिकारी) को करनी है। याचिकाकर्ता नया आवेदन देते हैं, तो अधिकारी नियमानुसार उचित निर्णय ले सकते हैं।
मकान अधिग्रहण और मुआवजे का मामला याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझगांव प्रखंड स्थित तातारिया मौजा में उनकी जमीन पर बने मकान को धोबाधोबिन-खरपोश स...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.