रांची, अक्टूबर 26 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। संजीवनी बिल्डकॉन जमीन घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने हल्का कर्मचारी शशिभूषण सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने आरोप गठन की कार्रवाई को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। शशिभूषण सिंह ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप गठित किए जाने की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। शशिभूषण सिंह पर आरोप है कि उन्होंने साजिश के तहत संजीवनी बिल्डकॉन के पक्ष में गलत तरीके से जमीन का म्यूटेशन किया था। सीबीआई की ओर से दाखिल आरोप पत्र के आधार पर सक्षम अदालत ने उनके खिलाफ आरोप गठित किए थे। आरोप गठन की इसी कार्रवाई को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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