रांची, जुलाई 18 -- Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ थाना क्षेत्र स्थित चुरले गांव की 64.46 एकड़ विवादित भूमि पर निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी दीपेश कुमारी ने शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत उक्त भूमि पर निषेधाज्ञा लागू की है। जानकारी के अनुसार, इस भूमि से संबंधित वाद संख्या एम-12/2026 बीएनएसएस की धारा 164 के तहत न्यायालय में विचाराधीन है। भूमि पर दोनों पक्ष स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। संभावित तनाव और विधि-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए न्यायालय ने अगले आदेश तक दोनों पक्षों के लोगों के विवादित स्थल पर प्रवेश पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग विवादित भूमि पर पहुंचकर खेत की जुताई...