रांची, अक्टूबर 10 -- Ranchi News: रांची। न्यायायुक्त एके मिश्रा-1 की अदालत ने लूटपाट के आरोप में जेल में बंद अमन तिवारी की नियमित जमानत याचिका को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। आरोपी 20 सितंबर से न्यायिक हिरासत में है। मामला अरगोड़ा थाना कांड संख्या 253/2026 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता तुफिल अहमद खान ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि 20 सितंबर की रात करीब 2:30 बजे वे श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) से अपना ट्रक लेकर हरमू फ्रूट मार्केट पहुंचा था। आरोप है कि सुबह करीब 4:30 बजे दो बदमाश मोटरसाइकिल पर आया और चाकू की नोक पर सूचक के साथ मारपीट कर दो मोबाइल फोन तथा दूसरे ट्रक से 600 रुपये लूटकर भागने लगा। उसी समय पुलिस वाहन के आ जाने पर बदमाशों ने पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों बदमाश गिर पड़े और पुलिस ने उन्हें मौके पर ही द...