रांची, अक्टूबर 12 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। रिश्वत लेने के 24 साल पुराने मामले में एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने सोमवार को गुमला अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को दोषी पाकर एक साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला निगरानी थाना कांड संख्या 47/2002 से जुड़ा है। अभियुक्त पर दाखिल खारिज करने के एवज में 700 रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। रिश्वत मांगने को लेकर एल मिंज नामक व्यक्ति ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि 89 डिसमिल जमीन का दाखिल-खारिज करने के एवज में 700 रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। इसके आधार पर एसीबी ने 8 सितंबर 2002 को कार्रवाई करते हुए भानु प्रताप प्रसाद को 100 रुपये के सात नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके ...