रांची, जुलाई 9 -- Ranchi News: रांची। सिमडेगा के केरसई प्रखंड के तत्कालीन बीपीओ अनिल खलखो की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद एसीबी की विशेष अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत 13 जुलाई को आदेश सुनाएगी। एसीबी ने 24 जून को अनिल खलखो को 8,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मध्याह्न भोजन योजना के अंडा एवं फलाहार मद की शेष राशि का प्रतिवेदन स्वीकार करने के एवज में उसने 15 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता रंजीत खाखा के अनुरोध पर सौदा 8 हजार रुपये में तय हुआ, लेकिन शिकायत मिलने पर एसीबी ने सत्यापन कर जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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