रांची, अक्टूबर 13 -- Ranchi News: रांची। हाईकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने मंगलवार को रिश्वत मामले में जेल में बंद जिला खनन विभाग के कर्मचारी अब्दुल हाफिज को जमानत की सुविधा प्रदान की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह महाराणा ने अदालत में पक्ष रखा था। बताया कि एसीबी ने रिश्वत मामले में बीते 18 जून को गिरफ्तार किया था, तब से जेल में है। उस पर ट्रैक्टर छुड़ाने के एवज में 42 हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी।

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