रांची, सितम्बर 22 -- Ranchi News: रांची। कांके थाना क्षेत्र के रेंदो करमटोली स्थित 2350 फीट लंबे और 20 फीट चौड़े रास्ते को बंद किए जाने से जुड़े विवाद में न्यायायुक्त अनिल मिश्रा (नंबर-1) की अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने सुखदेव उरांव समेत चार पुनरीक्षणकर्ताओं की क्रिमिनल रिवीजन याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया। इसके साथ ही एसडीएम सदर रांची द्वारा पारित अंतरिम आदेश को सही ठहराते हुए बरकरार रखा है। मामला मौजा रेंदो करमटोली (खाता संख्या 82, 31, 86, 67, 11) के प्लॉटों पर बने 20 फीट चौड़े रास्ते के इस्तेमाल का है, जिसे सुखदेव उरांव व अन्य ने अवरुद्ध कर दिया था। इस पर एसडीएम सदर ने बीएनएस की धारा 152 के तहत यथास्थिति बनाए रखने और रास्ते को चालू रखने का अंतरिम आदेश दिया था।

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